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क्या बिटकॉइन भारत में वैध है?

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क्या बिटकॉइन भारत में लीगल है या नहीं - Is Bitcoin Legal In India

क्या भारत में Bitcoin वैध है

जो लोग बिटकॉइन के बारे में नहीं जानते है उनको एक ही सवाल मन में आता है, की क्या हमारे भारत में बिटकॉइन वैध माने जाते है या नहीं?

क्या कहा वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने :

मंगलवार 2 जनवरी 2018 वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में कहा की भारत में कानूनी मुद्रा के रूप क्या बिटकॉइन भारत में वैध है? में बिटकॉइन की स्वीकृति से इनकार किया है. जेटली जी ने कहा है कि भारत में बिटकॉइन एक कानूनी निविदा नहीं है.

जेटली जी ने ये भी कहा की भारत में कुल 11 crypto currency exchanges है. सरकार के पैनल भारत में crypto currency से निपटने की एक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं , जेटली ने कहा.

जेटली जी ने कहा की “ सरकार विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि बाद में ये तय किया जाए की इसके बारे में क्या कदम उठाने है”.

बिटकॉइन का मूल्य पिछले साल दिसंबर में 19000 डॉलर पार कर गया. और आज इसकी कीमत हमारे इंडियन रुपस में 10 , 59015 है.

ये एक आभासी मुद्रा है, जिसका लेन देंन इन्टरनेट के माध्यम से होता है. इस प्रकार की कई cryptocurrency दुनिया में मौजूद है. इस प्रकार की 700+ से भी ऊपर आभासी मुद्राए पुरे विश्व में चल रही है.

एक लाइन में कहा जाए तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है की bitcoin और बिटकॉइन जैसी क्या बिटकॉइन भारत में वैध है? और क्रिप्टोकरेंसी को भारत में कोई क़ानूनी मान्यता नहीं है.

फ़िलहाल The Department of Economic Affairs had constituted an Inter-disciplinary committee इस पर काम कर रही है.

इसलिए bitcoin और बिटकॉइन जैसी और क्रिप्टोकरेंसी को भारत में कोई क़ानूनी मान्यता न होने के कारण इसको किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन भी नहीं दिया जाएगा.

इसलिए जो लोग इन जैसी cryptocurrency क्या बिटकॉइन भारत में वैध है? पर काम कर रहे है, निवेश कर रहे है, उनको अब सावधान होने की जरुरत क्या बिटकॉइन भारत में वैध है? है.

Cryptocurrency कभी भी वैध मुद्रा नहीं बनेगी, टैक्सेशन के बाद वित्त सचिव ने क्रिप्टो पर कही यह बड़ी बात

वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने कहा कि ‘क्रिप्टो कभी भी वैध मुद्रा नहीं होगी. कानून के हिसाब से वैध मुद्रा का मतलब है कि उसे कर्ज के निपटान में स्वीकार किया जाएगा. भारत किसी भी क्रिप्टो संपत्ति को वैध मुद्रा नहीं बनाएगा. केवल भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल रुपया ही देश में वैध मुद्रा होगा.’

Cryptocurrency कभी भी वैध मुद्रा नहीं बनेगी, टैक्सेशन के बाद वित्त सचिव ने क्रिप्टो पर कही यह बड़ी बात

वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने गुरुवार को क्रिप्टोकरेंसी की वैधता को लेकर चीजें साफ करते हुए कहा कि निजी डिजिटल मुद्रा कभी भी कानूनी मुद्रा नहीं बनेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह संसद में पेश 2022-23 के बजट में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों में लेन-देन पर होने वाले लाभ को लेकर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया. साथ ही एक सीमा से अधिक के लेन-देन पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने की भी घोषणा की.

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सोमनाथन ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा कि जिस प्रकार सोना और हीरा मूल्यवान होने के बावजूद वैध मुद्रा नहीं है, निजी क्रिप्टोकरेंसी भी कभी वैध मुद्रा नहीं होंगी. उन्होंने कहा, ‘क्रिप्टो कभी भी वैध मुद्रा नहीं होगी. कानून के हिसाब से वैध मुद्रा का मतलब है कि उसे कर्ज के निपटान में स्वीकार किया जाएगा. भारत किसी भी क्रिप्टो संपत्ति को वैध मुद्रा नहीं बनाएगा. केवल भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल रुपया ही देश में वैध मुद्रा होगा.'

दुनिया में केवल अल-सल्वाडोर ने ही पिछले साल सितंबर में बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है. किसी भी अन्य देश में क्रिप्टो को वैध मुद्रा का दर्जा नहीं मिला है.

देश में क्रिप्टो मुद्रा के लिये नियम बनाने को लेकर विचार-विमर्श जारी है. लेकिन अब तक कोई मसौदा जारी नहीं किया गया है. इस बीच, केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा अगले वित्त वर्ष से परिचालन में आएगी.

यह पूछे जाने पर कि संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो संपत्ति के नियमन को लेकर विधेयक लाने की बात संसद के कामकाज में शामिल थी लेकिन मौजूदा बजट सत्र में ऐसा नहीं है, सोमनाथन ने कहा, ‘यह महसूस किया गया कि क्रिप्टो पर कानून लाने से पहले इस पर व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत है. इस विचार-विमर्श का मकसद इस बात पर गौर करना है कि क्या इसके लिये नियमन की जरूरत है.'

वित्त सचिव ने कहा, ‘हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक है. लोकतंत्र में सरकार कुछ शुरू करती है लेकिन फिर प्रतिक्रिया होती है. सरकार उस प्रतिक्रिया को सुन रही है और उसके आधार अभी तक अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है. इस बीच, चूंकि क्रिप्टो और अन्य डिजिटल संपत्तियों में लेन-देन लगातार बढ़ रहा था, अत: कर स्पष्टता की जरूरत थी.'

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Cryptocurrency News: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा- बिटकॉइन वैध है या नहीं?

टाइम्स नाउ डिजिटल

Cryptocurrency News: पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो बाजार की कुल वॉल्यूम (कारोबार किए गए सिक्कों की कुल राशि) में क्या बिटकॉइन भारत में वैध है? 3.83 फीसदी की गिरावट आई और यह 117.08 अरब डॉलर रही।

Supreme Court asks Centre government that Bitcoin is legal or not?

  • बिटकॉइन अभी भी 40,000 डॉलर के निशान से नीचे है।
  • वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप 10.36 फीसदी बढ़कर 1.74 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया।
  • गुरुवार को बिटकॉइन की कीमत धड़ाम हो क्या बिटकॉइन भारत में वैध है? गई थी।

Cryptocurrency News: शुक्रवार को बिटकॉइन की कीमत (Bitcoin price) में उछाल आया। खबर लिखने के समय तक CoinMarketCap के अनुसार, ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसी हरे रंग में कारोबार कर रही थीं। भले ही यूक्रेन पर रूस का आक्रमण वैश्विक सुर्खियों में बना हुआ हो, लेकिन आज शेयर बाजार और क्रिप्टो बाजार में उछाल है।

इतनी है बिटकॉइन की कीमत
शाम 5.क्या बिटकॉइन भारत में वैध है? 58 बजे दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन 10 फीसदी से ज्यादा उछलकर 38,8854.99 पर थी। वहीं इस दौरान इथेरियम की कीमत 12.44 फीसदी बढ़ी और इसका दाम 2,667.59 डॉलर पर पहुंच गया।

बिटकॉइन पर अपना रुख स्पष्ट करे सरकार: SC
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से शुक्रवार को कहा कि वह बिटकॉइन पर अपना रुख स्पष्ट करे कि यह वैध या अवैध। मौजूदा समय में देश में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है और न ही इनका कोई नियमन है।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी को कहा,' 'आपको अपना रुख स्पष्ट करना होगा।' खंडपीठ केंद्र सरकार के खिलाफ अजय भारद्वाज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वकील शोएब आलम ने क्या बिटकॉइन भारत में वैध है? भारद्वाज की मंजूर की गयी जमानत याचिका खारिज करने की मांग की।

87,000 बिटकॉइन से जुड़ा है मामला
ऐश्वर्य भाटी ने खंडपीठ को बताया था कि यह मामला 87,000 बिटकॉइन से जुड़ा है और आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसे कई समन भेजे गये हैं। मामले की सुनवाई कर रहे जजों ने आरोपी को जांच अधिकारी से मुलाकात करने का निर्देश दिया और जांच में सहयोग करने के लिये कहा।

सुनवाई अगले चार सप्ताह के लिये स्थगित
इस पर खंडपीठ ने कहा कि यह अवैध है या नहीं। खंडपीठ ने साथ ही कहा कि प्रवत्र्तन निदेशालय ने गत साल जुलाई में स्थिति रिपोर्ट पेश की थी। खंडपीठ ने कहा कि जांच अधिकारी आरोपी के जांच में सहयोग करने के संबंध में स्थिति रिपोर्ट पेश करेंगे। मामले की सुनवाई अगले चार सप्ताह के लिये स्थगित कर दी गयी है।

खंडपीठ ने साथ ही कहा कि आरोपी के गिरफ्तार न करने का अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक मान्य रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश को मार्च 2020 में पलटा गया था।
(इनपुट एजेंसी- आईएएनएस)

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