स्वीकृत जमा

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जमा खाते – दरों की त्वरित झलक – भा.रि.बैं. प्रारूप के अनुसार
01.04.2015 से न्यूनतम औसत मासिक शेष
a. बचत बैंक खाता (चेक बुक सुविधा सहित)
b. बचत बैंक खाता (चेक बुक सुविधा के बिना)
c. केनरा आधारभूत बचत बैंक जमा खाता
d. केनरा लघु बचत बैंक जमा खाता
e. केनरा एनएसआईजीएसई (माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना) बचत बैंक जमा खाता
घरेलू / एनआरओ / एनआरई बचत बैंक जमाएं - 21.10.2022 से प्रभावी
क्र.सं.
स्लैब
ब्याज दर (%)
रु. 50 लाख से कम के बकाया शेष के लिए
50 लाख से अधिक 5 करोड़ रुपए से कम के बकाया शेष के लिए
5 करोड़ से अधिक 10 करोड़ से कम के बकाया शेष के लिए
10 करोड़ से अधिक 100 करोड़ से कम के बकाया शेष के लिए
रु. 100 करोड़ से अधिक परंतु रु. 300 करोड़ से कम के बकाया शेष के लिए
रु. 300 करोड़ से अधिक परंतु रु. 500 करोड़ से कम के बकाया शेष के लिए
रु. 500 करोड़ से अधिक परंतु रु. 1000 करोड़ से कम के बकाया शेष के लिए
1000 करोड़ से अधिक 2000 करोड़ से कम के बकाया शेष के लिए
2000 करोड़ एवं उससे अधिक के बकाया शेष के लिए
ब्याज दर (%) प्रतिवर्ष
रु. 2 करोड़ से कम की जमाराशि के लिए
31.10.2022 से प्रभावी
सावधि जमाएं (सभी परिपक्वताएं)
वार्षिक ब्याज प्रतिफल (% प्रतिवर्ष) **
वार्षिक ब्याज प्रतिफल (% प्रतिवर्ष) **
3.25
3.29%
3.25
3.29%
4.50
4.58%
4.50
4.58%
91 दिन से 179 दिन
4.50
4.58%
4.50
4.58%
180 दिन से 269 दिन
5.50
5.61%
6.00
6.14%
270 दिन से 1 वर्ष से कम तक
5.50
5.61%
6.00
6.14%
6.25
6.40%
6.75
6.92%
1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम
6.25
6.40%
6.75
6.92%
7.00
7.19%
7.50
7.71%
2 वर्ष व उससे अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम
6.25
6.40%
6.75
6.92%
3 वर्ष व उससे अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम
6.50
6.66%
7.00
7.19%
5 वर्ष व उससे अधिक से 10 वर्ष
6.50
6.66%
7.00
7.19%
* ये दरें केवल रु. 5 लाख व अधिक की एकल जमाओं के लिए ही लागू हैं। जमाओं के आकार पर ध्यान दिए बिना घरेलू / एनाआरओ सावधि जमाओं के नवीकरण के लिए न्यूनतम अवधि 7 दिन हैं। रु. 5 लाख से कम जमा की न्यूनतम अवधि 15 दिन हैं।
# वरिष्ठ नागरिकों हेतु रु. 2 करोड से कम की तथा 180 दिन व अधिक की अवधि वाली जमाओं (एनआरओ / एनआरई तथा सीजीए जमाओं के अलावा) के लिए 0.50% अतिरिक्त ब्याज उपलब्ध है।
** स्लैब के आरंभ में %शर्तों में अनुमानित वार्षिक प्रतिफल. बैंक की पुन: निवेश जमा योजना (कामधेनु जमा) पर प्रभावी वार्षिक प्रतिलाभ, ब्याज की तिमाही चक्रवृधि के आधार पर है।
बैंक केनरा कर बचत (केनरा टैक्स सेवर) जमा योजना (आम जनता) के लिए रु. 6.50 % प्रतिवर्ष की दर पर प्रदान कर रहा है। अधिकतम जमा रु. 1.50 लाख स्वीकार्य है।
उपरोक्त ब्याद दर आवर्ती जमाओं कई लिए भी लागू है।
स्वत: नवीकरण सुविधा-
जमा की मूल अवधि के लिए परिपक्वता की तारीख पर प्रचलित ब्याज दर पर समान अवधि के लिए परिपक्वता की तारीख से जमा स्वचालित रूप से नवीनीकृत हो जाएगी। (केनरा कर बचत जमा, पूँजीगत अभिलाभ खाते, कोर्ट जमा, गैर-केवाईसी अनुपालित जमा, केनरा समृद्धि जमा (01.10.2015 से स्थगित), केनरा खज़ाना, केनरा शिखर जमा (26.03.2020 से स्थगित), केनरा यूनिक जमा (31.03.2022 से स्थगित), केनरा अमृत (26.01.2022 से स्थगित), गैर-प्रतिदेय जमा आदि के अलावा ।)
दंड :
12.03.2019 को या उसके बाद स्वीकृत / नवीकृत रु.2 करोड़ से कम की घरेलू / एनआरओ सावधि जमाओं को समय-पूर्व बंद करने / आंशिक आहरण / समय-पूर्व विस्तारण के लिए 1.00% का दंड लगाया जाएगा। “घरेलू / एनआरओ सावधि जमाओं को समय-पूर्व बंद करने / आंशिक आहरण / समय-पूर्व विस्तारण के लिए बैंक 1.00% का दंड लगाता है। ऐसी समय-पूर्व बंद / आंशिक आहरित / समय-पूर्व विस्तारण वाली जमाओं पर जमा की तारीख पर निर्णित प्रासंगिक राशि स्लैब के लिए लागू दर से 1.00 % कम पर या जमा के समय स्वीकार की गई दर से 1.00 % कम पर, जो भी कम हो, ब्याज अर्जित किया जाएगा।” तथापि, 7 दिन पूर्ण होने से पहले समय-पूर्व बंद / आंशिक आहरित / समय-पूर्व विस्तारण वाली जमाओं पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
अतिदेय जमा :
यदि घरेलू सावधि जमा परिपक्व है और आगम अप्रदत्त हैं, तो बैंक में अदावित राशि पर बचत खाते के लिए लागू अनुसार ब्याजदर स्वीकृत जमा या परिपक्व सावधि जमा पर अनुबंधित ब्याजदर, जो भी कम हो, लागू होगी।
स्वीकृत जमा
क्र.
मानदंड
दिशानिर्देश
डिजिटल डिलीवरी चैनल के माध्यम से कारोबारी परिचालन व्ययों को पूरा करने के लिए स्वीकृत निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा के भीतर पहचान की गई एमएसएमई इकाइयों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करना.
ए) संशोधित परिभाषा के अनुसार संगठन के अतिरिक्त इकाई को एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत किया जाना है और उसका उद्यम पंजीकरण होना चाहिए.
बी) इकाई हमारी मौजूदा उधारकर्ता होनी चाहिए जिसकी स्वीकृत निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा (सीसी/ओडी) रु. 1 लाख से अधिक हो.
सी) खाता यूनियन एमएसएमई क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति के समय समीक्षा/नवीनीकरण के लिए स्ट्रेस श्रेणी/अतिदेय के तहत नहीं होना चाहिए.
डी) जिस व्यक्ति के नाम पर क्रेडिट कार्ड जारी किया जा रहा है उसका सिबिल स्कोर न्यूनतम 700/-1 (बिना ऋण इतिहास वाले ग्राहकों के मामले में) होना चाहिए.
व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्ययों को पूरा करने हेतु. व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए. बैंक द्वारा उधारकर्ता की गतिविधि के आधार पर चुनिंदा एमसीसी कोड (जुआ, आभूषण आदि) पर क्रेडिट कार्ड के उपयोग को प्रतिबंधित किया जा सकता है.
क्रेडिट कार्ड निर्धारित निधि आधारित कार्यशील पूंजी सुविधा के एक हिस्से के रूप में जारी किया जाएगा और शेष राशि फिनेकल में सीसी/ओडी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी.
क्रेडिट कार्ड के रूप में जारी किए जाने वाले ऋण की मात्रा
न्यूनतम रु. 20,000/- एवं अधिकतम रु. 2.00 लाख के साथ स्वीकृत निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा का 20%.
यद्यपि क्रेडिट कार्ड और नियमित सीसी/ओडी सीमा समग्र स्वीकृत सीसी/ओडी सीमा के भीतर अलग से जारी की जा रही है, प्रतिभूतियों (प्राथमिक/संपार्श्विक) पर शुल्क क्रेडिट कार्ड सहित स्वीकृत संपूर्ण कार्यशील पूंजी सीमा के लिए होगा.
क्रेडिट कार्ड सीमा मूल्यांकित निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा के एक हिस्से के रूप में होगा. इसलिए, इसका मूल्यांकन अलग से नहीं किया जाना है. (सीमा के मूल्यांकन हेतु क्रेडिट कार्ड नीति के स्थान पर एमएसएमई नीति लागू होगी.)
क्रेडिट कार्ड एवं सीसी/ओडी सीमा के मध्य कोई विनियमशीलता नहीं है एवं दोनों अलग-अलग परिचालित किए जाएंगे.
एनपीसीआई का रुपे सेलेक्ट संस्करण
अधिक जानकारी के लिए, कृपया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नजदीकी शाखा में संपर्क करें.
एमएसएमई अग्रिमों का पुनर्गठन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी अधिसूचना संदर्भ क्र. आरबीआई/2021-22/32 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के माध्यम से कोविड-19 स्वीकृत जमा महामारी के पुनरुत्थान से उत्पन्न अनिश्चितताओं को देखते हुए “रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0” के अंतर्गत आस्ति वर्गीकरण स्वीकृत जमा को बिना डाउनग्रेड किए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन हेतु सुविधा के विस्तारण की अनुमति प्रदान की है।
भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना दिनांक 05.05.2021 के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के तहत रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के संबंध में बैंक द्वारा स्वीकृत नीति दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं :
- राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 2119 (ई) दिनांक 26 जून, 2020 के अनुक्रम में एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार उधारकर्ता को 31 मार्च, 2021 को सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
- उधार लेने वाली इकाई पुनर्गठन के कार्यान्वयन के दिनांक को जीएसटी-पंजीकृत है। तथापि, यह शर्त वैसे एमएसएमई पर लागू नहीं होगी जिन्हें जीएसटी-पंजीकरण से छूट प्राप्त है। इसका निर्धारण 31 मार्च, 2021 को प्राप्त छूट सीमा के आधार पर किया जाएगा।
- 31 मार्च, 2021 को उधारकर्ता को ऋण देने वाले सभी संस्थानों का कुल एक्सपोजर गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित रू.50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 31 मार्च, 2021 को उधारकर्ता का खाता 'मानक आस्ति' के अंतर्गत था।
- उधारकर्ता का खाता पूर्व में जारी एमएसएमई पुनर्गठन परिपत्रों के अनुसार पुनर्गठित नहीं किया गया था।
- उधारकर्ता खाते का पुनर्गठन स्वीकृत जमा 30 सितंबर, 2021 तक किया जाता है। इस सुविधा के अंतर्गत पुनर्गठन के लिए बैंक को ग्राहकों से प्राप्त आवेदनों पर निर्णय ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में संप्रेषित किया जाएगा।
- उधारकर्ता खाते का पुनर्गठन लागू होने के दिनांक से 90 दिनों के भीतर कार्यान्वयित किया जाता है।
- यदि उधारकर्ता उद्यम पंजीकरण पोर्टल में पंजीकृत नहीं है, तो इस तरह के पंजीकरण को योजना के कार्यान्वयन के लिए पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन की तारीख से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है।
- कार्यान्वित योजनाओं के पुनर्गठन के संबंध में, मानक रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं का स्वीकृत जमा आस्ति वर्गीकरण उसी रूप में प्रतिधारित किया जा सकता है, जबकि 1 अप्रैल, 2021 और कार्यान्वयन के दिनांक के बीच एनपीए श्रेणी में स्लिप होने वाले खातों को पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन के दिनांक को 'मानक आस्ति' के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है।
- यह सुविधा ऐसे पात्र एमएसएमई उधारकर्ता खातों (केवल कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में) के लिए स्वीकार्य है जिन्हें पहले ही पुनर्गठित किया जा चुका है।
- कार्यशील पूंजी चक्र के पुनर्मूल्यांकन, मार्जिन में कमी आदि के आधार पर कार्यशील पूंजी की स्वीकृत सीमाओं और/ या आहरण शक्ति की समीक्षा करने के लिए उसे पुनर्गठित माने बिना एकबारगी उपाय के रूप में अनुमति प्रदान की गई है।
- मंजूरी प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त के संबंध में 30 सितंबर, 2021 तक निर्णय लिया जाएगा।
उपर्युक्त जानकारी एमएसएमई के लिए बैंक द्वारा कार्यान्वित रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 का सार है, जो आरबीआई/ बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन हैं। ग्राहकों से अनुरोध है कि वे अधिक जानकारी के लिए अपनी शाखा से संपर्क करें।